- *झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा–2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त आयोजन हेतु गढ़वा जिले के तीनों अनुमंडल के कुल 26 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिधि में धारा–163 लागू*
गढ़वा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा–2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर गढ़वा जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त के संयुक्त आदेश के आलोक में आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा–2026 दिनांक 01 नवंबर 2026 (रविवार) को प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक दो पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा के संचालन हेतु गढ़वा जिले के तीनों अनुमंडल क्षेत्र में कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
इसी क्रम में तीनों अनुमंडल दण्डाधिकारीयों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा–163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता, शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी 26 परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में सामान्य निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
*यह निषेधाज्ञा 01 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 06:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।*
*गढ़वा अनुमंडल के निर्धारित परीक्षा केंद्र*👇
1.आर.के. रामासाहू सीएम एसओई, बाजार समिति के समीप, गढ़वा।
2.गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज, रेलवे स्टेशन के समीप, गढ़वा।
3.आर.के. मुखदेव +2 उच्च विद्यालय, मझीआँव।
4.बी.पी.डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, पराठिया, गढ़वा।
5.सूरत पांडेय डिग्री कॉलेज, चितना, रेहला रोड, गढ़वा।
6.आर.के.वी.एस. संस्थान, रेहला रोड, सोनपुरवा, गढ़वा।
7.आर.के. पब्लिक स्कूल, पेट्रोल पंप के समीप, सोनपुरवा, गढ़वा।
8.शालिग्राम अग्रवाल मिडिल स्कूल, बस स्टैंड के समीप, सोनपुरवा, गढ़वा।
9.जी.एन. कॉन्वेंट स्कूल, पुरानी बाजार, गढ़वा।
10.आर.के. गोविंद +2 उच्च विद्यालय, प्रधान डाकघर के समीप, गढ़वा।
11.आर.के. गर्ल्स +2 उच्च विद्यालय, सदर अस्पताल के समीप, गढ़वा।
12.गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज, कल्याणपुर, गढ़वा।
13.शांति निवास उच्च विद्यालय, चिनिया मोड़, गढ़वा।
14.बी.एस.के.डी. पब्लिक स्कूल, कोर्ट रोड, दुर्गा मंदिर मंडप के समीप, गढ़वा।
15.आर.के. +2 उच्च विद्यालय, मेराल।
16.आर.के. पब्लिक स्कूल ऊँचरी, मझीआँव।
17.शिवेशवर चंद्रवंशी इंटर कॉलेज, मझीआँव।
18.शिवेशवर चंद्रवंशी डिग्री कॉलेज मझीआँव।
*श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के निर्धारित परीक्षा केंद्र*👇
1. राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय, रमना।
2. राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय मेन रोड नगर ऊंटरी।
3. राजकीयकृत अंबालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय, नगर ऊंटरी।
4. ठाकुर दयाल देव इंटर कॉलेज, अधौरा, नगर ऊंटरी।
5. आर.के. पब्लिक स्कूल, अधौरा, नगर ऊंटरी।
6. मिलेनियम पब्लिक स्कूल बिशुनपुर, नगर ऊंटरी।
7. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, नगर ऊंटरी।
*रंका अनुमंडल के निर्धारित परीक्षा केंद्र*👇
1. राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय रंका।
- *निषेधाज्ञा के दौरान लागू रहने वाले प्रमुख प्रतिबंध*
- निषेधाज्ञा की अवधि में परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे—
- *किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्र की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में प्रवेश अथवा अनावश्यक रूप से विचरण करने की अनुमति नहीं होगी।*
- *परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, सभा, जुलूस, नारेबाजी अथवा सामूहिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।*
- *परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, प्रचार-प्रसार के उपकरण, ढोल-नगाड़ा अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।*
- *परीक्षा केंद्र एवं उसके आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ (पटाखे, बारूद आदि) लाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा।*
- *परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, डिजिटल डायरी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा कार्य में लगे अधिकृत कर्मियों को नियमानुसार दी गई अनुमति इस प्रतिबंध से मुक्त होगी। साथ ही परीक्षार्थी ऐसी कोई भी वस्तु परीक्षा केंद्र में नहीं लाएंगे, जिसे झारखंड अधिविद्य परिषर, रांची द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रतिबंधित घोषित किया गया हो।*
- *उपर्युक्त किसी भी आदेश अथवा शर्त का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।*
*प्रशासन की अपील*
गढ़वा जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान जारी निषेधाज्ञा एवं प्रशासनिक निर्देशों का पूर्णतः पालन करें तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही परीक्षार्थियों से निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा आयोग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।










