- खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति हेतु रात्रि में वाहनों को प्रवेश की अनुमति–उपायुक्त
गढ़वा। जनहित में जारी आदेश के अनुसार, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, गढ़वा द्वारा जिले के अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में स्थित राज्य खाद्य निगम गोदामों में खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य खाद्य निगम, गढ़वा एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि FCI गोदाम तथा PEG रेहला से खाद्यान्न लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री के कारण गंतव्य स्थल तक पहुँचने में विलम्ब होता है, जिससे खाद्यान्न की ढुलाई एवं वितरण कार्य प्रभावित होता है।
इस संदर्भ में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव द्वारा सविचार जनहित में निर्णय लिया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रखंड अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न पहुँचाने एवं अनलोडिंग के उपरांत लौटने वाले वाहनों को निर्धारित गति सीमा 15 कि.मी./घंटा के साथ रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक शहर में प्रवेश कर निर्दिष्ट स्थलों तक जाने की अनुमति दी गई है।
यह व्यवस्था खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति एवं सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की गई है।










