लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ग) में निहित निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर, भा०प्र०से०, द्वारा आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर गढ़वा जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। शुष्क दिवस (Dry Day) को निम्नलिखित अवधि में गढ़वा जिला की सभी खुदरा उत्पाद शराब दुकानें एवं अन्य उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पूर्णतः बंद रहेंगे तथा किसी प्रकार के होटल, रेस्तरा, क्लब, इत्यादि प्रतिष्ठान में अथवा निजी या सार्वजनिक स्थल पर कोई भी स्पिरिटयुक्त मादक लिकर या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा न तो दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा।
गढ़वा जिला में चतुर्थ चरण तथा गढ़वा जिला के सीमावर्ती जिला लोकसभा क्षेत्र में यथा सरगुजा बलरामपुर (छतीसगढ़) तीसरा चरण, पलामू, चतुर्थ चरण, चतरा (लातेहार), पंचम चरण, सोनभद्र (उ०प्र०) एवं सासाराम (बिहार) सप्तम चरण, में निर्धारित है।
01 सरगुजा बलरामपुर (छतीसगढ़)- मतदान की तिथि 7 मई 2024- गढ़वा जिला में घोषित शुष्क दिवस (Dry day)-5 मई अपराह्न 5 बजे से 7 मई अपराह्न 5 बजे तक।
13 पलामू-मतदान की तिथि 13 मई 2024-गढ़वा जिला में घोषित शुष्क दिवस (Dry day)-11 मई अपराह्न 5 बजे से 13 मई अपराह्न 5 बजे तक।
4 चतरा (लातेहार)-मतदान की तिथि 20 मई 2024-गढ़वा जिला में घोषित शुष्क दिवस (Dry day)-18 मई अपराह्न 5 बजे से 20 मई अपराह्न 5 बजे तक।
80 सोनभद्र (उ०प्र०) एवं 34 सासाराम (बिहार)-मतदान की तिथि 1 जून 2024-गढ़वा जिला में घोषित शुष्क दिवस (Dry day)-30 मई अपराह्न 5 बजे से 1 जून अपराह्न 5 बजे तक।
शुष्क दिवस घोषित करने का निर्देश दिया गया है
उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची एवं आयुक्त उत्पाद, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड रांची से प्राप्त निदेश के आलोक में गढ़वा जिला एवं गढ़वा जिला के सीमावर्ती जिला में होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित मतदान की समाप्ति तक, मतगणना के दिन तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान के दिन शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करने का निर्देश दिया गया है।