रांची. पंकज मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज के साथ अपना फर्ज बयान लोकल थाना में दर्ज कराएं। यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है, तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें।