सुप्रीम कोर्ट में आज वन रैंक-वन पेंशन (OROP) योजना के बकाये भुगतान को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा 20 जनवरी 2023 को जारी केंद्र के संवाद को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है. जिसमें, कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन (OROP) का बकाया चार किस्तों में भुगतान किया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाये का चार किश्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंत्रालय से 20 जनवरी के केंद्र के संवाद को तुरंत वापस लेने को कहा है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों को OROP बकाया की एक किस्त का भुगतान कर दिया है. लेकिन, बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहिए. पीठ ने कहा कि किसी तरह का वर्गीकरण होना चाहिए और बुजुर्गों को पहले बकाये का भुगतान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुनवाई शुरू होने के बाद से चार लाख से अधिक पेंशनभोगियों की मौत हुई है.