गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. बाबानगरी देवघर में शिव बारात के आयोजन के दौरा धारा-144 लागू करने और शिव बारात का रास्ता बदलने संबंधित मामले को लेकर निशिकांत की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री से मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी की गई.
कोर्ट ने क्या कहा ?
कोर्ट ने कहा कि देवघर जिला प्रशासन ने शिव बारात का रास्ता वर्षों से चुना है. सिर्फ कोविंड काल में तीन वर्षों से इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया गया था. ऐसे में कोर्ट इस मामले में हस्ताक्षेप नहीं कर सकता. वहीं कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को कुछ खुफिया जानकारी मिली थी. जिसको लेकर धारा-144 का उप्योग करने का फैसला लिया गया. ऐसा नहीं है कि पूरे देवघर में ये लागू होगा.
लोगों को सही जानकारी दें
कोर्ट ने समाचार पत्रों और अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से देवघर डीसी को आज से ही यह जानकारी प्रसारित करने को कहा है, कि देवघर में कहीं भी सीमित संख्या में लोगों के रहने को लेकर धारा 144 जैसा आदेश लागू नहीं है. यानी 5-6 लोगों के जमा होने पर कोई पाबंदी नहीं है.
क्या था मामला ?
बता दें की देवघर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे देवघर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर करने का फैसला लिया है. साथ ही शिव बारात निकालने को निर्धारित रूट के संबंध में आदेश जारी किया है. जिसके खिलाफ सांसद कोर्ट पहुंच गए.