रोजगार की पहलः झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झार नियोजन पोर्टल का उदघाटन किया . पोर्टल के उदघाटन का उद्देश्य है राज्य से बेरोजगारों का पलायन रोकना और रोजगार उपलब्ध कराना. झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने झार नियोजन पोर्टल तैयार किया है. http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पर नियोक्ताओं की पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल है. झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के रूप में जाना जाता है. यह 12 सितंबर 2022 से राज्य में प्रभावी है. यह अधिनियम उन सभी निजी प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं पर लागू होता है, जहां, 10 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं. जिनका मासिक वेतन 40,000 तक है. ऐसे पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा. रोजगार के इच्छुक स्थानीय उम्मीदवार को jharkhand.gov.in पर निबंधन कराना होगा. माबाइल पर ओटीपी आने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है. जिसमें, अभ्यर्थियों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इसके बाद, तत्काल उन्हें, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा.