राज्य की मीडिया पर सदर में सवाल : विधानसभा बजट सत्र के दौरान शनिवार को विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सरकार से पूछा कि पूरे राज्य में बिना निबंधन के कई अखबार और पत्र-पत्रिकायें धड़ल्ले से नियम विरुद्द प्रकाशित हो रही है. साथ ही, उन्होंने जानना चाहा कि कई टीवी चैनल और यूट्यूब बिना निबंधन के धड़ल्ले से नियम विरुद्द तरीके से प्रसारित हो रही है. इसके जवाब में विभागीय मंत्री ने बताया सदन को बताया कि अखबार और पत्र-पत्रिकाओं का निबंधन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयन का कार्यालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है. इसका दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकाएं प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम1867 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित हो रहा है. वहीं, प्राइवेट सेटेलाइट चैनलों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क की सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रसारण विंग केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और समय-समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देंशों के माध्यम से नियंत्रित करता है. मंत्रालय ही Information Technology Act 2000 और Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 के आलोक में यूट्यब चैनलों के प्रसारण पर नियंत्रण करता है.