रांची के ईटकी प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक है. गजराज ने अबतक प्रखंड में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की जान ले ली है. जिसको देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची ने संपूर्ण ईटकी प्रखंड क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिये धारा-144 यानि निषेधाज्ञा जारी कर दिया है. जिसमें कई तरह की पाबंदियां हैं.
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना.