Desk. उत्तर प्रदेश के रामपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है। बता दें कि इसी मामले में नीचली अदालत ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनायी थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गयी थी।
आजम खान से जुड़े हेट स्पीच मामले में आज रामपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया। हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिये गये भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था। हालांकि तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी। आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था।