चर्चित तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात 30 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की है। मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं। तीनों को फैसले के समय अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश है।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था। इस मामले की सुनवाई लगभग आठ साल चली है। जिसमें तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है। 26 सितंबर को नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई कोर्ट में लिखित बहस प्रस्तुत किया गया।
26 गवाहों के बयान दर्ज
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था। इस मामले में जारी बहस पूरी हो चुकी है। सीबीआई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने अपने बचाव में गवाही दी। गवाही बंद होने के बाद मामले में बहस जारी थी। जो पूरी हो गई। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है।