आज बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच प्रक्रिया चल रही है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षाफल के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, जो वर्तमान में लागू है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में हुई, जिसमें प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी बहस प्रस्तुत की। प्रार्थियों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत में अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि जांच प्रक्रिया चल रही है और चार सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाएगी। अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की गई है, जिसमें अदालत जांच की प्रगति पर गौर करेगी और आगे के निर्देश जारी करेगी।










