- गढ़वा जिला में प्रशासनिक संतुलन एवं राजस्व कार्यों की मजबूती हेतु राजस्व उप निरीक्षकों एवं लिपिकों का पुनः स्थानांतरण-पदस्थापन
- स्वीकृत बल, कार्यभार एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय
- राजस्व उप निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों एवं लिपिकीय कर्मियों के पदस्थापन में किया गया संतुलन
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गढ़वा। गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक दक्षता, राजस्व कार्यों के सुचारू संचालन तथा विभिन्न अंचल, प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालयों में उपलब्ध स्वीकृत बल के अनुरूप मानव संसाधन के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व उप निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों, उच्च वर्गीय लिपिकों एवं निम्न वर्गीय लिपिकों के स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी संशोधित आदेश जारी किया गया है।
ज्ञात हो कि जिला स्थापना शाखा, गढ़वा द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न अंचल, प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालयों में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षकों एवं लिपिक संवर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में संबंधित कर्मियों ने अपने-अपने नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान देकर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। हालांकि बाद में विभिन्न अंचल अधिकारियों द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि कुछ कार्यालयों में स्वीकृत बल एवं हल्का के विरुद्ध राजस्व उप निरीक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक अथवा कम हो गई है, जिसके कारण राजस्व कार्यों के निष्पादन तथा वेतन भुगतान में तकनीकी एवं प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं।
इसके अतिरिक्त कुछ कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्यगत कारणों से स्थानांतरण एवं पदस्थापन में संशोधन हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किए गए थे। इन सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा के उपरांत उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 15 जून 2026 को आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक में प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए।
*राजस्व उप निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों एवं लिपिकीय कर्मियों के पदस्थापन में किया गया संतुलन*
जारी आदेश के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक संवर्ग में मानस कुमार पासवान एवं सीताराम बड़ाईक को अंचल कार्यालय मझिआंव से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अंचल कार्यालय कांडी में कार्य संपादन हेतु भेजा गया है।
इसी प्रकार संदीप कुमार गुप्ता को अंचल कार्यालय कांडी से अंचल कार्यालय गढ़वा तथा आलोक कुमार दास को अंचल कार्यालय रमना से अंचल कार्यालय गढ़वा स्थानांतरित किया गया है। वहीं बंशी कुमार पाठक को अंचल कार्यालय बरडीहा से अंचल कार्यालय डंडई तथा इंदेश्वर बैठा को अंचल कार्यालय धुरकी से अंचल कार्यालय रमकंडा में पदस्थापित किया गया है।
प्रधान लिपिक संवर्ग में श्लोक कुमार सिंह, जो अंचल कार्यालय धुरकी से प्रतिनियुक्ति पर जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत थे, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए जिला विकास शाखा, गढ़वा में पदस्थापित किया गया है तथा अतिरिक्त प्रभार NREP कार्यालय का दायित्व भी सौंपा गया है।
इसी प्रकार कुमार गौरव, जो अनुमंडल राजस्व कार्यालय गढ़वा से प्रतिनियुक्ति पर DRDB कार्यालय से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें जिला परिषद कार्यालय, गढ़वा में पदस्थापित किया गया है। अजीत कुमार (प्रधान लिपिक) को प्रखंड कार्यालय भंडरिया से जिला आपूर्ति कार्यालय, गढ़वा में प्रतिनियुक्त किया गया है।
उच्च वर्गीय लिपिक संवर्ग में शिल्पा दिव्यानी को अंचल कार्यालय मझिआंव से जिला जन शिकायत केंद्र, गढ़वा में प्रतिनियुक्त किया गया है। अनुप कुमार को प्रखंड कार्यालय कांडी से प्रखंड कार्यालय खरौंधी तथा संजय सक्सेना को प्रखंड कार्यालय खरौंधी से प्रखंड कार्यालय कांडी स्थानांतरित किया गया है। वहीं आलोक कुमार सिंह को अंचल कार्यालय केतार से भूमि सुधार उप समाहर्ता, गढ़वा कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है।
निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग में अजीत कुमार को प्रखंड कार्यालय कांडी से प्रखंड कार्यालय विशुनपुरा तथा विनय कुमार रवि को प्रखंड कार्यालय विशुनपुरा से प्रखंड कार्यालय कांडी स्थानांतरित किया गया है। जीतेंद्र कुमार पासवान को अंचल कार्यालय कांडी से अंचल कार्यालय डंडा स्थानांतरित करते हुए जिला साहाय्य शाखा, गढ़वा में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं उपेन्द्र कुमार को अंचल कार्यालय डंडा से अंचल कार्यालय कांडी स्थानांतरित किया गया है।
इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अजय कुमार की जिला आपूर्ति कार्यालय, गढ़वा से की गई प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें मूल पदस्थापन कार्यालय में वापस किया गया है।
*20 जून तक विरमित नहीं होने पर 22 जून से स्वतः विरमित माने जाएंगे कर्मी*
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरित एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों को शीघ्र विरमित कर उनके नए पदस्थापन कार्यालयों में योगदान सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रतिनियुक्त कर्मियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति कार्यालय द्वारा निर्गत उपस्थिति विवरणी के आधार पर की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मियों को दिनांक 20 जून 2026 तक विरमित नहीं किया जाएगा, उन्हें 22 जून 2026 से स्वतः विरमित माना जाएगा तथा वे अपने नवीन पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति कार्यालय में योगदान देने के लिए बाध्य होंगे।










