रांची : मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने आज रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। जहां एक लाख के निजी मुचलके पर अदालत ने अभिषेक झा को जमानत दे दी। कुछ दिन पहले अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थीं, और अभिषेक के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर तत्काल रोक लगाई थी।
ईडी ने इस मामले में किया था गिरफ्तार
बता दें, खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह समेत अभिषेक झा का नाम शामिल किया गया था। वहीं, ईडी द्वारा उस चार्जशीट पर ही अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था। जिसके बाद से उसपर (अभिषेक झा) गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचाव के लिए अभिषेक ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। जहां से कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी थी।
कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी
बीते 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई थी। जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उसके सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक के ठिकानों पर अलग-अलग छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने मोटी रकम के साथ कई कागजात बरामद की थी। साथ ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल को भी जब्त किया था।










