पटना : नीतीश कुमार की सरकार जातिगत जनगणना कार्य भी तेजी से करने में जुटी है। जातीय जनगणना का पहला चरण खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई है। दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से होने वाली है। इस चरण में सारी जानकारी देने के बाद परिवार के मुखिया शपथ लेंगे कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। इस दौरान इस दौरान प्रत्येक घर के मुखिया से 17 सवाल किए जाएंगे।
इसके माध्यम से होगा काम
बता दें कि सिर्फ पटना जिले में दूसरे चरण के लिए 12741 गणना कर्मी और 2140 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। दूसरे चरण में काम मोबाइल एप, गणना को लेकर दिए फ्रॉम के साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी होना है। जिसके लिए सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौरतलब है कि जातिगत जनगणना को लेकर इस बार सभी चीजों का एक कोड निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार जाति, सैलरी, आवास, वाहन समेत तमाम चीजों का एक कोड निर्धारित किया गया है। इस कोड के जरिए सारा आंकड़ा पेश किया जाना है।
लोगों से पूछे जाएंगे ये सवाल
- आपके परिवार के सदस्यों का नाम क्या है?
- आपके पिता या पति नाम क्या है?
- घर और परिवार का जो मुखिया है उससे आपका संबंध क्या है?
- आपकी आयु क्या है?
- आपका लिंग क्या है?
- आप शादीशुदा है या नहीं?
- आप किस धर्म से हैं?
- आपकी जाति क्या है?
- आप कितने पढ़े लिखे है?
- आप क्या करते है? इसकी पूरी जानकारी दें.
- आपकी आवासीय स्थिति क्या है, आप स्थायी तौर पर रहते है या अस्थायी?
- आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं?
- आपके पास किसी तरह के वाहन है या नहीं?
- आपके पास खेती लायक़ ज़मीन है या नहीं अगर है तो कितनी?
- आपके पास कितनी आवासीय भूमि है?
- आपके आय के कितने स्रोत है?
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश
जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के सर्वे का काम करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। इस सर्वे का काम मुख्य रूप से उन्हीं घरों में होगा, जिनकी पहले चरण के दौरान नंबरिंग हो चुकी है। नंबरिंग वाले घरों में प्रगणक पहुंच कर इनमें निर्धारित प्रश्नावली को लोगों से पूछकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस आधार पर ही जाति गणना के साथ ही आर्थिक और सामाजिक सर्वे का काम भी पूरा किया जाएगा। अगर किसी स्थान या मोहल्ले में कोई घर या बसावट छूट जाते हैं या सड़क या नहर किनारे रहने वाले परिवारों की गणना नहीं की गई, तो इसके लिए दोषी संबंधित कर्मी या पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों को साफतौर पर जारी कर दिया है।