Ranchi: हवा में लोगों को खाना परोसना ऑन एयर रेस्टुरेंट को महंगा पड़ा है. रेस्टोरेंट के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है. साथ ही 8th Milestone के मालिक और मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 सहपठित धारा 142 के तहत बोड़ेया, काँके-ओरमांझी रोड स्थित 8th Milestone में संचालित On-Air रेस्टोरेंट का संचालन अगले आदेश या मामले के निस्तारण तक प्रतिबंधित किया गया है।
150 फीट ऊपर लटका कर परोसा जाता था खाना
इस On-Air रेस्टोरेंट में आये लोगों को क्रेन की मदद से लगभग 150 फीट ऊपर उठाकर मंच पर भोजन और पेय पदार्थ परोसा जाता है. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई वीडियो एवं फोटोग्राफ्स हैं, जिनको देखने से यह नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक प्रतीत होता है. रेस्टोरेंट के संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा मानदंडों/मानकों के पालन से संबंधित कोई दस्तावेज अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय में संचालकों ने प्रस्तुत भी नहीं किया गया है.
SDO कोर्ट में देना होगा जवाब
8th Milestone के मालिक और प्रबंधक को उपस्थित होकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची के न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक और प्रबंधक को Safety Clearances से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया गया है.