रांची. आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को नोटिस जारी करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार सहित तीन के मामले की ट्रायल निचली अदालत में अलग-अलग करने को लेकर सीबीआई की क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट ने सीबीआई को मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है। दरअसल, सीबीआई की निचली अदालत ने मधु कोड़ा से जुड़े आरसी 5 2010 आर्य आरोपियों यानी मधु कोड़ा प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस को अलग-अलग ट्रायल करने का आग्रह किया था, लेकिन इस आग्रह को नामंजूरी दी गई, जिसके बाद सीबीआई की ओर से कहा गया कि इन तीनों आरोपियों की जांच का दायरा अलग-अलग है, इसलिए निचली अदालत में एक साथ ट्रायल की जगह अलग-अलग ट्रायल किया जाना चाहिए। बता दें कि सीबीआई के इस आग्रह को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।