ज्वाइंट एक्शन प्लान
आज दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में “प्रिवेंशन ऑन ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज अमोंग चिल्ड्रन एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन ज्वाइंट एक्शन प्लान” के क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। बच्चों में ड्रग्स एवं मादक द्रव्यों के सेवन तथा अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु “प्रिवेंशन ऑन ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज अमोंग चिल्ड्रन एंड इलिसिट ट्रैफकिंग ऑन ज्वाइंट एक्शन प्लान”।
एक संयुक्त कार्य योजना है, जो “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत बच्चों को नशीले दवा और पदार्थों के उपयोग से दूर करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। मौजूदा कानून को लागू करके स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास के क्षेत्र में नशीली दवावों एवं पदार्थ की बिक्री बंद करना, दवावों और पदार्थों के उपयोग करने वाले बच्चों के उपचार एवं पुनर्वास करने, बच्चों की अवैध तस्करी की रोकथाम, सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं फार्मेसी तथा शराब की दुकानों के आसपास निगरानी बढ़ाया जाना।
ज्वाइंट एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य
तथा सभी हितधारकों के साथ जागरूकता एवं नशीली पदार्थ, दवावों और मादक द्रव्यों के सेवन पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए इसके तहत दिए गए कानूनी प्रावधानों को मजबूती से अनुपालन कराना ही इस सामूहिक ज्वाइंट एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है। उक्त बैठक में उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निहित विभिन्न निदेशों का सहर्ष अनुपालन किए जाने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।
यथाशीघ्र प्रहरी क्लब का गठन
जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में यथाशीघ्र प्रहरी क्लब का गठन करते हुए सभी बच्चों के साथ जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। ज्वाइंट एक्शन प्लान एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स में बिक्री किए जाने वाले शेड्यूल X और H, H1 ड्रग्स से संबंधित डिजिटाइजेशन ऑफ रजिस्टर मेंटेन करने तथा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु ड्रग इंस्पेक्टर गढ़वा को निदेशित गया।
डी-एडिक्शन काउंटर्स की व्यवस्था
बैठक में उपस्थित उत्पाद अधीक्षक गढ़वा को निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत सभी संचालित शराब की दुकानों का संचालन दिशा निर्देशिका में दिए गए प्रावधानों के तहत विद्यालय से दूरी की परिधि में होना चाहिए और सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन गढ़वा को निर्देशित किया गया कि यदि बच्चें नशे का शिकार है और यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार किए जाने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति से निबटने के लिए डी-एडिक्शन काउंटर्स की व्यवस्था सदर अस्पताल गढ़वा में कराई जाए।
उचित कार्रवाई किया जाय
पुलिस उपाधीक्षक गढ़वा -सह- नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई गढ़वा को निर्देशित किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का मादक द्रव्य देता है या फिर बेचता है या बच्चे से क्रय विक्रय, इसकी पूर्ति करने या तस्करी कराया जाता है तो उसे किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) 2015 की धारा 77 एवं 78 के तहत उचित कार्रवाई किया जाय।
उक्त बैठक के दौरान अपर समाहर्ता गढ़वा पंकज कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे, सिविल सर्जन डॉo अवधेश सिंह, समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा विकास कुमार, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो, जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय, ड्रग इंपेक्टर चंदन प्रसाद कश्यप, उत्पाद अधीक्षक, गढ़वा समेत अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थें।