नई दिल्ली : मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग कर पाएंगे। हालांकि उनके पास शीर्ष अदालत जाने के विकल्प मौजूद है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।
सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर कमेंट किया था। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।










