रांची. मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पूजा सिंघल तीन महीने की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकली थी। 12 अप्रैल को जमानत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें फिर जेल भेजा गया था। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि, पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूजा को सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के इलाज के लिए दो बार तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। गौरतलब है कि, झारखंड की निलंबित खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल पर खूंटी का डीसी रहते हुए 18 करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला करने का आरोप है। उन पर आय से अधिक संपत्ति आर्जित करने का मामला दर्ज है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर 6 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास एवं कार्यालय से 19 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी।