महाशिवरात्रि पर किसी भी तरह की चूक ना हो सके इसको लेकर रांची जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची ने संयुक्तादेश जारी किया है. महाशिवरात्रि पर विधि-व्यवस्था और राज्य कार्यकारिणी समिति के आदेशों का पालन कराने के लिये दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी प्रतिनियुक्तियां 18 मार्च 2023 के प्रातः 04:00 से पूजा समारोह के समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को लगातार भ्रमणशील रहकर किसी भी प्रकार के जुलूस पर नज़र रखने और विधि व्यवस्था संधारण का आदेश दिया गया है.
शहर को चार जोन में बांटा गया
1- कोतवाली थाना, लालपुर थाना, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी थाना.
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी- अमित भगत, अंचल अधिकारी, शहर, रांची.
प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी- पुलिस अवर निरीक्षक, उत्तक कुमार राय, लोअर बाजार.
2- बरियातू थाना, सदर थाना, खेलगांव ओपी.
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी- विजय केरकेट्टा, अंचल अधिकारी, ओरमांझी.
प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी- पुलिस अवर निरीक्षक, कमल किशोर पाण्डेय, सदर थाना.
3- अरगोड़ा थाना, एयरपोर्ट, जगन्नाथपुर थाना, डोरंडा थाना, पुनदाग ओपी, धुर्वा थाना.
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी- अरविंद कुमार ओझा, अंचल अधिकारी, अरगोड़ा.
प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी- पुलिस अवर निरीक्षक, असित कुमार लकड़ा अरगोड़ा थाना.
4- सुखदेवनगर थाना, गोंदा थाना, पण्डरा ओपी.
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी- ओम प्रकाश मंडल, अंचल अधिकारी, हेहल.
प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी- पुलिस अवर निरीक्षक, निर्मल कुमार मंडल, पण्डरा ओपी.
सोशल मीडिया पर विशेष नजर
सभी पुलिस उपाधीक्षक, रांची जिला को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधित मांस, धर्म विरोधी गतिविधियों सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, सोशल मीडिया द्वारा शेयर किए जाने वाले मैसेज, गीत आदी पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है. साथ ही उल्लंघन करने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. पुलिस उपाधीक्षक साइबर सेल को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का निदेश दिया गया है.