दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है. लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. तेजस्वी यादव को 25 मार्च की सुबह 10 बजे सीबीआई के सामने पेश होना होगा. गुरुवार को सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर तेजस्वी यादव एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. इसपर सीबीआई ने अदालत से कहा कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है. उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं. अगर वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होते हैं तो उन्हें, कोई फायदा नहीं होगा.
तेजस्वी ने हाईकोर्ट से कहा कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है. वे बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं आ सकते. सीबीआई ने कहा कि वे शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हो उस दिन बजट सत्र नहीं होता. सीबीआई ने पहले तीन बार 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था.
मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेलमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद से जुड़ा है. आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन हस्तांतरित करने के बदले रेलवे में नौकरियां दिलायी थी. सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में की गयी भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरुप नहीं है.