- *शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार निलंबित*
- *उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने की कार्रवाई, विभागीय कार्यवाही भी होगी*
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गढ़वा। प्रखंड मझिआँव अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलको के प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार को शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित पाए जाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार के शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पदाधिकारी से आरोपों की जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया है।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज द्वारा जारी आदेश में झारखण्ड सेवा संहिता की धारा 99 तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान आलोक कुमार का मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, नगर उंटारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें निर्धारित मुख्यालय में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। मुख्यालय में योगदान एवं नियमानुसार उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात झारखण्ड सेवा संहिता के तहत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वहीं, जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके विरुद्ध आरोप पत्र अलग से गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता एवं विद्यालयी व्यवस्था के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी सेवा में अनुशासन, मर्यादा एवं कर्तव्यनिष्ठा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।










