मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी गई है. आज हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पक्ष रखा गया. जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि जो पीएमएलए एक्ट के धारा 50 और 63 के तहत चैलेंज करने की बात कही जा रही थी उसमें वैलिड करार दिया गया है.
ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट में खारिज कर दी गयी। 11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना गया।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है, वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं ऐसे में अब समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं हैं. इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है. वहीं, सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है. ऐसे में ईडी का समन उचित नहीं है.
बता दें, सीएम हेमंत के द्वारा दायर याचिका पर बीते 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी. अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि सीएम के खिलाफ जमीन घोटाले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है. और ना ही ईडी ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करायी गई है, बावजूद उन्हें समन भेजा गया है, जो गलत है. ईडी ने नहीं बताया उन्हें आरोपी या गवाह किस रूप में समन दिया गया.