रांची. सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची की अध्यक्षता में रांची जिला के डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गयी। इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पूर्व से जारी आदेश एवं निर्देश से अवगत कराते हुए डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों को हिदायत दिया गया कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक डीजे नहीं बजाने साथ ही दिन में डीजे बजाते समय ध्वनि की मात्रा का ख्याल रखें।
किसी भी त्यौहार या कार्यक्रम में अश्लील गानों नहीं बजाएं, जिससे किसी भी संप्रदाय विशेष को ठेस पहुंचे और जिसके उपरांत विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो अन्यथा डीजे और लाउडस्पीकर मालिक, ऑपरेटर एवं आयोजन कर्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, नगर अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ रांची जिला के करीब 200 डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों ने भाग लिया।