सूरत : मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। साथ ही राहुल को जो दो साल की सजा सुनाई गई थी उसी सजा के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी के वकील ने उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची थी सूरत
बता दें कि सुनवाई के लिए राहुल गांधी भी सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 23 मार्च को सुनाई थी दो साल की सजा
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा के बाद रद्द हुई थी संसद सदस्यता
हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।
बीजेपी नेता ने की थी शिकायत
लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।